प्रक्रियाएँ और शिकायतें | यंत्र इंडिया लिमिटेड

प्रक्रियाएँ और शिकायतें

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हमारे बारे में

यंत्र लिमिटेड में सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कॉर्पोरेट सतर्कता दृष्टि

  • दंडात्मक कार्यों पर निवारक
  • सार्थक, व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ प्रणालियों/प्रक्रियाओं को लागू करना:
    1. सभी लेन-देन में विश्वास और पारदर्शिता विकसित करें
    2. राजस्व के रिसाव को रोकें
    3. संगठन के गौरव और स्वाभिमान को बढ़ावा देना
  • गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई

यंत्रा इंडिया लिमिटेड, नागपुर में सतर्कता व्यवस्था

श्री डी. वेंकटेश्वर रेड्डी, आईआरएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी. के. टी. गुप्ता, आईओएफएस
निदेशक (सतर्कता)
(उपमुख्य सतर्कता अधिकारी)

यूनिट सतर्कता अधिकारी
क्र. सं. फैक्ट्री / यूनिट अधिकारी का नाम
1 आयुध निर्माणी अंबाझरी श्री. नीलेश घुघुसकर, डीजीएम
2 आयुध निर्माणी अम्बरनाथ श्री. के. पूर्णचंद्र राव, जेडब्ल्यूएम (एसजी)
3 आयुध निर्माणी मुरादनगर श्री. बी. एस. राणा, जेडब्ल्यूएम (एसजी)
4 आयुध निर्माणी कटनी उपलब्ध नहीं
5 आयुध निर्माणी भुसावल श्री. एम. रवीन्द्रन, जेडब्ल्यूएम (एसजी)
6 आयुध निर्माणी दमदम श्री. सुशांत कुमार मंडल, जेडब्ल्यूएम (एसजी)
7 आयुध निर्माणी जबलपुर श्रीमती. अनामिका श्रीवास्तव, जेडब्ल्यूएम (एसजी)
8 मेटल एवं स्टील फैक्टरी ईशापुर श्री. मनोज कुमार विश्वास, जेडब्ल्यूएम (एसजी)

शिकायत नीति प्रक्रिया

  1. यंत्रा इंडिया लिमिटेड का सतर्कता विभाग गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करता है।
  2. शिकायत करते समय उचित नाम, पता और संपर्क फ़ोन नंबर प्रदान करना होगा। अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
  3. शिकायतों में सतर्कता का दृष्टिकोण होना चाहिए।
  4. शिकायतें संक्षिप्त, विशिष्ट होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण/सत्यापन योग्य तथ्य शामिल होने चाहिए। यदि संभव हो तो शिकायतों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
  5. YIL लिमिटेड के साथ व्यवहार में भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा/निष्पक्षता/पारदर्शिता की कमी (जिसमें आवश्यक रूप से सतर्कता का पहलू हो) से संबंधित सभी शिकायतें लिखित रूप में की जानी चाहिए:
    • मुख्य सतर्कता अधिकारी, यंत्र इंडिया लिमिटेड नागपुर-440021,
    • ईमेल आईडी: cvo.yil@yantraindia.co.in
  6. इस YIL सतर्कता पोर्टल पर सतर्कता शिकायत प्रपत्र के माध्यम से भी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
  7. शिकायतों को विधिवत निर्दिष्ट संख्या के साथ स्वीकार किया जाएगा। शिकायतों के गुण-दोष के आधार पर, शिकायत नीति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर भी इस पोर्टल पर कंप्लेंट स्टेटस के माध्यम से शिकायतों की स्थिति देखी जा सकती है।
  8. उसी विषय पर किसी भी अन्य शिकायत/पत्राचार पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता कुछ नए तथ्य/साक्ष्य प्रदान नहीं करना चाहता।
  9. शिकायतों की जांच करने की समय सीमा सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
  10. यदि यह पाया जाता है कि शिकायतें झूठी थीं और लोक सेवकों को परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज की गई थीं, तो ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ देश के कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

व्हिसिल ब्लोअर शिकायतें

यदि कोई शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते समय अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, तो उसे जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (PIDPI) - जिसे व्हिसल ब्लोअर प्रावधान के रूप में जाना जाता है - के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को न केवल शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने का आदेश दिया गया है, बल्कि उसे किसी भी शारीरिक खतरे, उत्पीड़न या प्रताड़ना से सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

“व्हिसिल-ब्लोअर” संकल्प की महत्वपूर्ण विशेषताएं

  • सीवीसी, नामित एजेंसी के रूप में, केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित निगम, सरकारी कंपनी, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी के भ्रष्टाचार/दुरुपयोग के आरोपों पर लिखित शिकायतें प्राप्त करेगा।
  • आयोग शिकायतकर्ता की पहचान की पुष्टि करेगा; यदि शिकायत गुमनाम है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  • जब तक शिकायतकर्ता स्वयं अपनी पहचान सार्वजनिक न करे, तब तक उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी।
  • आयोग रिपोर्ट मांगते समय मुखबिर की पहचान उजागर नहीं करेगा और संबंधित संगठन के प्रमुख से उसे गोपनीय रखने का अनुरोध करेगा।
  • आवश्यकता पड़ने पर, आयोग सीबीआई या पुलिस अधिकारियों से जांच पूरी करने के लिए सहायता ले सकता है।
  • यदि कोई व्यक्ति शिकायत करने के कारण प्रताड़ना का शिकार होता है, तो वह आयोग से राहत की मांग कर सकता है।
  • यदि आयोग को लगे कि शिकायतकर्ता या गवाह को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह संबंधित प्राधिकरण को उचित निर्देश जारी करेगा।
  • अगर शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो आयोग उचित कार्रवाई कर सकता है।
  • ऐसे मामलों में जहां पहले से ही सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया है, आयोग कोई कार्यवाही नहीं करेगा।
  • यदि आयोग के निर्देश के बावजूद मुखबिर की पहचान उजागर होती है, तो संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

“व्हिसिल ब्लोअर” शिकायत कैसे दर्ज करें?

  • शिकायत एक बंद और सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
  • लिफाफे को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित करें और उस पर "जनहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिकायत सामान्य प्रक्रिया के तहत मानी जाएगी। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में या एक संलग्न पत्र में देना होगा।
  • आयोग गुमनाम या छद्म नाम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं करता।
  • शिकायत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पहचान से संबंधित कोई जानकारी न हो, लेकिन विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य हों।
  • पहचान की सुरक्षा के लिए आयोग कोई पावती नहीं देगा और शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह आगे कोई पत्राचार न करें। यदि आवश्यकता होगी, तो आयोग स्वयं संपर्क करेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति प्रेरित या परेशान करने वाली शिकायत करता है, तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। विस्तृत अधिसूचना आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

ध्यान दें: आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नियंत्रण/स्वामित्व वाले निगम, कंपनियाँ, सोसायटीज़ और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तक सीमित है। राज्य सरकारों या उनके अधीन संस्थाओं पर यह लागू नहीं होता।

सत्यनिष्ठा समझौता

यह समझौता संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक अनुबंध है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारी या व्यक्ति अनुबंध की किसी भी अवस्था में भ्रष्ट आचरण से दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। केवल वही विक्रेता/बोलीदाता जो इस समझौते के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समझौता एक प्रारंभिक पात्रता है।

यंत्र इंडिया लिमिटेड पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिक नैतिकता के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन अनुबंधों में जहाँ सत्यनिष्ठा समझौता लागू होता है, विवाद निवारण तंत्र ने अच्छा परिणाम दिया है, जिससे विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण, शीघ्र और कम लागत में संभव हुआ है।

सीवीसी दिशानिर्देशों और व्यय विभाग के दिनांक 19/07/2011 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सभी मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ/स्वायत्त निकायों को सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया है। यह कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लागू होता है।

सत्यनिष्ठा समझौते को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEMs) के एक पैनल के माध्यम से लागू किया जाता है, जिन्हें संगठन द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये IEMs निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से यह मूल्यांकन करते हैं कि समझौते के प्रावधानों का पालन किस हद तक किया गया है। वर्तमान में यह समझौता ₹5 करोड़ से अधिक मूल्य वाली सभी निविदाओं, अनुबंधों या दीर्घकालिक समझौतों पर लागू है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं:

  • श्री रजनीश कुमार वैश्य, IEM
  • श्री दीपक चतुर्वेदी, IEM

विक्रेता केवल सत्यनिष्ठा समझौते से संबंधित मुद्दों के लिए IEM से संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी भी मुद्दे के लिए निविदा में उल्लिखित संपर्क अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए।

यदि कोई बोलीदाता असंतुष्ट हो, तो वे श्री डी. वेंकटेश्वर रेड्डी, आईआरएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), यंत्र इंडिया लिमिटेड या IEM से संपर्क कर सकते हैं।

स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (IEM) संपर्क विवरण

श्री रजनीश कुमार वैश्य (सेवानिवृत्त IAS)

  • ईमेल: rajnishakumar@gmail.com
  • पता: प्लॉट नंबर 10, ग्रीनवुड्स सरकारी अधिकारी कल्याण सोसायटी,
    चरण II, सेक्टर ओमेगा-2, पॉकेट P2, ग्रेटर नोएडा,
    जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201310

श्री दीपक चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त ITS)

  • ईमेल: ChaturvediDeep@rediffmail.com
  • पता: फ्लैट नंबर 1, संचार विहार, C-58/4,
    सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201309

संपर्क करें

मुख्य सतर्कता अधिकारी
यंत्र इंडिया लिमिटेड
सी/ओ आयुध निर्माणी अंबाझरी
नागपुर - 440021
ईमेल: cvo.yil@yantraindia.co.in

मुख्य सतर्कता अधिकारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) - अतिरिक्त प्रभार

यंत्र इंडिया लिमिटेड

डॉ. साजिद फ़रीद शापू

ई‑मेल पता: cvo[dot]yil[at]yantraindia[dot]co[dot]in

दूरभाष क्र.: 07104-246649